मित्तल, रुईया ने स्पेक्ट्रम मामले में निजी मुचलका भरा

भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुईया अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में मंगलवार दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निजी मुचलका भरा।

भारती सेलुलर के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुईया अतिरिक्त 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में मंगलवार दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निजी मुचलका भरा।

दोनों आरोपी शीर्ष अदालत के आदेश पर पेश हुए और अलग-अलग निजी मुचलका भरा।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने सुनवाई की अगली तारीख तक मुचलका स्वीकार कर लिया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 22 अप्रैल तक स्थगित कर दिया।

‘‘15 अप्रैल के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 22 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार मामला 22 अप्रैल तक स्थगित किया जाता है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस संबंध में आरोपी सुनील मित्तल और रवि रुईया को निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया गया था। उसके अनुसार दोनों निजी मुचलका जमा कर चुके हैं और यह सुनवाई की अगली तारीख तक स्वीकार किया जाता है।’’ उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी।

प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सोमवार को कहा था कि वह सीबीआई की विशेष अदालत में मित्तल और रुईया के खिलाफ सुनवाई स्थगित करने के अपने आदेश की अवधि को बढ़ा रही है। दोनों ने अपने खिलाफ सम्मन जारी किए जाने को चुनौती दी थी। विशेष अदालत को इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करनी है।

हालांकि, न्यायालय ने मित्तल और रुईया से कहा कि वे 2-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष मंगलवार (आज) को हाजिर हों और भविष्य में अदालत में उपस्थित होने का आश्वासन देते हुए निजी मुचलका दें।

लेखक NDTV Profit Desk
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