इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 जुलाई से अनिवार्य होगा आधार : अाधिकारिक बयान

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा. बुधवार को एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की गई. इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 जुलाई से अनिवार्य होगा आधार (प्रतीकात्मक फोटो)

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा. बुधवार को एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की गई. इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा.

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा."

बयान में कहा गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे. हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.

(IANS न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित)

 

लेखक NDTV Profit Desk