SC ने एयरसेल स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया, कहा पहले मैक्सिस हाज़िर हो

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने एयरसेल के उन शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस और एयरटेल को बेचे जाने थे.

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी व्यवस्था देते हुए साफ किया है कि विदेशी कंपनियों को भी देश के कानून का पालन करना होगा. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पैक्ट्रम मामले में आरोपी एयरसेल के बेचने और शेयर ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि वो बताए कि क्या दूसरे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को उनका स्पैक्ट्रम दिया जा सकता है.

2G घोटाले में आरोपी एयरसेल मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कंपनी भले ही विदेशी हो, उसे देश के कानून का पालन करना होगा और कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा एयरसेल अपने शेयर किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर या बेच नहीं सकता. जब तक एयरसेल की साथी मलेशिया की कंपनी मैक्सिस और उसके मालिक अनंतकृष्णनन 2G केस में अपना पक्ष नहीं रखते, कमाई की इजाजत नहीं दी जा सकती.  

कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया. अदालत ने पूछा कि क्या एयरसेल के 6.5 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए कुछ वक्त के लिए किसी दूसरी मोबाइल कंपनी को जिम्मा दिया जा सकता है? मलेशिया की कंपनी और आरोपी कोर्ट में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं. अगर वो नहीं आते हैं तो कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. इसके बाद कंपनी अपने नुकसान को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकती.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस अर्जी पर दिया है जिसमें कहा गया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई की चार्जशीट पर  पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट मैक्सिस और आरोपियों को समन जारी कर चुकी है लेकिन मलेशिया में समन नहीं दिए जा रहे हैं. इस वजह से वो आरोपी पेश नहीं हो रहे हैं. अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी.

लेखक NDTV Profit Desk
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