विदेशी निवेशकों को स्टॉक्स से पैसा निकालने पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी निवेशकों के पैसे को स्टॉक मार्केट से निकालने पर रोक लगाने की मांग और कालेधन को जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सेबी से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी निवेशकों के पैसे को स्टॉक मार्केट से निकालने पर रोक लगाने की मांग और कालेधन को जब्त करने की मांग वाली याचिका पर सेबी से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने 25 जुलाई तक सेबी को जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता को सेबी को याचिका की कापी देने का निर्देश भी दिया है। याचिका में सेबी के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी की गई है।

याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि सेबी अब ये नियम ला रहा है कि P-नोट के जरिए स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश पर बताना होगा कि रुपया कहां से आया ऐसे में नियम आने से पहले ही विदेशी निवेशक करीब ढाई लाख करोड़ स्टॉक मार्केट से निकालने के फेर में हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो पी-नोट के जरिए स्टॉक मार्केट के निवेश को निकालने पर रोक लगाए और इन रुपयों को जब्त किया जाए। आरोप लगाया गया है कि अफसरों की मिलीभगत से इस कालेधन को बचाया जा रहा है।

लेखक Ashish Kumar Bhargava
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