RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए, 14 NBFC ने खुद किया सरेंडर

नॉन-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.

Source: BQ Prime

NBFC License Cancelled by RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं. नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है. वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी.

इन 7 NBFC का लाइसेंस हुआ कैंसिल

  • कूर्ग टी कंपनी

  • त्रिमूर्ति फिनवेस्ट

  • ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया

  • JV मोदी सिक्योरिटीज

  • KK पटेल फाइनेंस

  • पूर्वी फिनवेस्ट

  • जेनफिन कैपिटल

14 NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस

नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.

  • लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट

  • स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स

  • इक्सेवा फाइनेंस

  • जिप्सी मैनेजमेंट

  • शीबा फैबस्पिन

  • एस्सार एंट्रेड लिमिटेड

  • माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज

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वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है.

  • L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स

  • जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस

मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है.

  • मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस

  • कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी

  • जनप्रगति सिंटेक्स

  • नलिम्बुर मर्चेंटाइल

  • वंडरमैक्स मर्चेंटाइल

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