दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी भारती एयरटेल सोमवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) की नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। डीओटी ने दूरसंचार कम्पनियों को नोटिस भेजकर उनसे उनके लाइसेंस क्षेत्र के बाहर 3जी रोमिंग सेवा देने पर रोक लगाने के लिए कहा है।
दूरसंचार कम्पनियों ने उन क्षेत्रों में वीडियो कॉलिंग, मोबाइल टीवी और मल्टी-मीडिया गेमिंग जैसी 3जी सेवा देने के लिए आपस में रोमिंग समझौता किया था, जहां उनके पास 3जी स्पेक्ट्रम नहीं था।
कम्पनी ने नोटिस के खिलाफ अपनी याचिका में कहा, "यह उपभोक्ताओं और ग्राहकों के हित को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जो 3जी समझौते का लाभ उठा रहे हैं।"