जॉनसन बेबी पाउडर का प्रोडक्शन रहेगा जारी, लेकिन बेचने पर लगी रोक, जानें क्या है मामला

महाराष्ट्र सरकार ने 15 सितंबर को अपने एक आदेश में जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बाद 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर बेबी पाउडर ( Baby Powder) के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी थी.

Johnson Baby Powder: कंपनी पर आरोप है कि जॉनसन बेबी पाउडर कैंसर का कारण बन रहा है.

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) को थोड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को जॉनसन बेबी पाउडर (Johnson Baby Powder) का उत्पादन जारी रखने की अनुमति  दे दी है. दरअसल, 15 दिसंबर को अपने बेबी पाउंडर के लिए मशहूर कंपनी  जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस खत्म होने गया है. हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार, इसके बावजूद कंपनी अपने बेबी पाउडर ( Baby Powder) का प्रोडक्शन जारी रख सकती है. लेकिन वह देश में अपने इस प्रोडक्ट की बिक्री नहीं कर पाएगी. कोर्ट ने बेबी पाउंडर के उत्पादन की मंजूरी देते हुए  अगले आदेश तक  जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है.

महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति मिलिंद सथाये की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. महाराष्ट्र सरकार ने 15 सितंबर को अपने एक आदेश में इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बाद 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर (Johnson Baby Powder) के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई थी.

कंपनी की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया है, इसलिए उसे सीमित सुरक्षा की आवश्यकता है. इसके बाद कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए कहा कि कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है, लेकिन अगले आदेश तक बिक्री पर रोक रहेगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
लेखक NDTV Profit Desk
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