अदाणी ग्रुप के डायरेक्टर्स पर DoJ के आरोपपत्र में FCPA के तहत कोई मामला नहीं: AGEL

AGEL ने कहा है कि अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो समाचार प्रकाशित किए हैं, वो 'गलत' हैं.

अदाणी ग्रुप का मुख्‍यालय (Source: X@AdaniGroup)

अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) के आरोपपत्र में FCPA के तहत कोई आरोप नहीं हैं. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी.

एक्सचेंज फाइलिंग में, AGEL ने कहा है कि अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो समाचार प्रकाशित किए हैं, वो 'गलत' हैं.

अदाणी समूह ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अधिकारी US-SEC संबंधित कुछ आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ विदेशी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स का किया खंडन

कंपनी ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि अदाणी ग्रुप के प्रमुख अधिकारियों गौतम अदाणी, सागर अदाणी और सीनियन डायरेक्टर विनीत जैन, अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बयान में कहा है, 'मीडिया लेखों में कहा गया है कि हमारे कुछ डायरेक्टर्स गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. ऐसे बयान गलत हैं.'

विस्तार से समझें पूरा मामला

अदाणी ग्रुप ने मामले को स्पष्ट करने के लिए बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी DoJ के अभियोग या US-SEC की सिविल शिकायत में लगाए गए आरोपों में FCPA के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है. केवल कानूनी अभियोग में प्रतिवादी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों का उल्लेख है.

कंपनी ने कहा कि DoJ के अभियोग में 5 आरोप हैं, जिनमें गौतम अदाणी, सागर अदाणी या विनीत जैन का कोई उल्लेख नहीं है और उन्हें पहले आरोप 'FCPA का उल्लंघन करने की साजिश' में शामिल नहीं किया है. न ही पांचवें काउंट 'न्याय में बाधा डालने की साजिश' में इन तीन नामों का उल्लेख है.

अभियोग की पहली काउंट, जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों को संदर्भित करती है, में केवल रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा ​​और एज्योर पावर और एक कनाडाई संस्थागत निवेशक CDPQ (एज्योर का सबसे बड़ा शेयहोल्डर) के रूपेश अग्रवाल शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि इसके तहत DoJ ने किसी भी 'अदाणी' अधिकारी का नाम नहीं लिया है.

बयान में आगे कहा गया है कि अदाणी अधिकारियों पर केवल काउंट 2, काउंट 3 और काउंट 4 के आरोप लगाए गए हैं, जो कि कथित तौर पर सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड से जुड़े हैं.

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