HUL को 963 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, GSK डील में TDS नहीं चुकाने पर एक्शन

टैक्स डिमांड GSK ग्रुप की एंटिटीज से इंडिया HFD IPR के अधिग्रहण से जुड़े भुगतान के लिए 3,045 करोड़ रुपये की रेमिटेंस चुकाते समय TDS का भुगतान नहीं करने पर भेजी गई.

Source: Company Website

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) से 962.75 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है. ये नोटिस टैक्स कानूनों के मुताबिक TDS के नॉन-डिडक्शन पर लगाया गया है. इसमें 329.3 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है.

सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक टैक्स डिमांड GSK ग्रुप की एंटिटीज से इंडिया HFD IPR के अधिग्रहण से जुड़े भुगतान के लिए 3,045 करोड़ रुपये की रेमिटेंस चुकाते समय TDS का भुगतान नहीं करने पर भेजी गई. 23 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस, मुंबई ने एक खत के जरिए डिमांड भेजी है.

2018 में किया था अधिग्रहण

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2018 में GlaxoSmithKline के हेल्थ-फूड-ड्रिंक्स पोर्टफोलियो (GSK HFD) का अधिग्रहण किया था. इसमें भारत, बांग्लादेश और 20 अन्य देशों में हॉरलिक्स ब्रैंड (Horlicks) शामिल है. HUL का कहना है कि इस समय इसका कोई बड़ा वित्तीय असर नहीं होगा.

कंपनी नोटिस के खिलाफ अपील करेगी

कंपनी के मुताबिक पहले भी ऐसे कई उदाहरण है जिनमें कहा गया है कि इंटेंजिबल एसेट की ऑरिजन लोकेशन उसके मालिक के लोकेशन से जुड़ी होती है. इसलिए ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स की सेल से आने वाली इनकम पर भारत में टैक्स नहीं लग सकता है.

कंपनी इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगी. कंपनी ने कहा कि उसके पास इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई डिमांड को रिकवर करने का अधिकार है.

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