Byju's Crisis: NCLT ने बायजूज को कहा- सैलरी दो या फिर ऑडिट का सामना करो

बायजूज ने सैलरी में देरी के लिए फरवरी में राइट्स इश्यू से जुटाए गए फंड को एक्सेस नहीं कर पाने को जिम्मेदार ठहराया है.

Source: Byju's/ Facebook

गुरुवार को, बेंगलुरु में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बायजूज (Byjus) को कहा है कि भले ही उसे राइट्स इश्यू से जुटाए फंड को एक्सेस न हो, मगर उसे अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी. ट्रिब्यूनल ने जोर देकर कहा है कि बायजूज फंड्स की कमी को साबित करें या ऑडिट का सामना करे.

ट्रिब्यूनल ने ये निर्देश प्रवीण प्रकाश और 25 अन्य कर्मचारियों द्वारा बायजूज के निवेशकों के खिलाफ दायर एक मामले दिया है. कर्मचारियों ने फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दिए जानें पर NCLT से हस्तक्षेप की मांग की है.

बायजूज ने सैलरी में देरी के लिए फरवरी में राइट्स इश्यू के जरिए जुटाए गए फंड को एक्सेस न कर पाने को जिम्मेदार ठहराया है. ये फंड वर्तमान में NCLT के आदेश से एक एस्क्रो खाते में तब तक रखे रहेंगे जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता.

मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होनी है

NCLT ने ओप्पो (Oppo) और सर्फर टेक्नोलॉजीज (Surfer Technologies) द्वारा बायजूज के खिलाफ दायर दिवालिया याचिकाओं में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडटेक कंपनी ने NCLT से 48 घंटे के वक्त मांगा है ताकि वो तय कर सके कि उसे निवेशकों के साथ मामले को सुलझाने के लिए एसेट्स को गिरवी रखना या बेचना है या नहीं.