मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रिलायंस पेट्रोलियम मामले में SEBI की अपील खारिज

जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने कहा कि SAT के आदेश के खिलाफ बाजार नियामक की अपील में कानून पर कोई सवाल ही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में हेरफेर से जुड़े एक मामले में SEBI की अपील सोमवार को खारिज कर दी. सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पहले SEBI के आदेश को खारिज कर दिया था, जहां रेगुलेटर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने कहा कि SAT के आदेश के खिलाफ बाजार रेगुलेटर की अपील में कानून पर कोई सवाल ही नहीं है. इतनी लंबी मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए.

2 दिसंबर को SEBI की अपील पर होगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि अंबानी के संबंध में मामला बंद कर दिया जाना चाहिए. हालांकि, ये 2 दिसंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ SEBI की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए है.

ये जुर्माना नवंबर 2007 में नकद और वायदा खंड में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की खरीद और बिक्री में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. SAT ने निर्णायक अधिकारी के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि अंबानी को RIL में कथित हेराफेरी वाले कारोबार की पहले से जानकारी थी.

SEBI के आदेश के अनुसार आकलन अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला था कि दोनों पक्षों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि तीसरे पक्ष विनमरा (Vinamra) को दी गई धनराशि कथित हेराफेरी वाले कारोबार के लिए थी.