यस बैंक फाउंडर राणा कपूर को अंतरिम राहत, SAT ने SEBI की पेनल्टी पर लगाई रोक

SAT ने SEBI के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ये आदेश 'कठोर और असंगत' है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए.

Source: NDTV

यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को AT1 बॉन्ड्स की बिक्री के मामले में सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से बड़ी राहत मिली है. SAT ने इस मामले में राणा कपूर को दंडित करने वाले मार्केट रेगुलेटर SEBI के आदेश पर रोक लगा दी है.

SAT ने कहा- आदेश बेहद कठोर

SAT ने SEBI के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ये आदेश 'कठोर और असंगत' है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए.

ट्रिब्यूनल ने कपूर को जुर्माने के तौर पर आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान बाकी राशि की वसूली नहीं की जाएगी.

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 25 जुलाई को राणा कपूर को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें ब्याज के साथ जुर्माने की रकम नहीं भरने पर गिरफ्तारी और संपत्ति को कुर्क करने की चेतावनी दी गई है. लेकिन SAT ने राणा कपूर को अंतरिम राहत देते हुए आदेश पर रोक लगा दी. ट्रिब्यूनल ने पहले इसी मामले में यस बैंक के खिलाफ एक और आदेश पर रोक लगा दी थी.

क्या है मामला

सितंबर 2022 में मार्केट रेगुलेटर SEBI ने AT1 बॉन्ड मिससेलिंग मामले में राणा कपूर पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसमें कहा गया है कि यस बैंक अपने निवेशकों को 2016 से 2019 तक बेचे गए AT1 बॉन्ड में शामिल जोखिमों के बारे में सूचित करने में विफल रहा.

राणा कपूर, जो पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे और बिक्री बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्हें बाजार में हेरफेर के लिए जिम्मेदार बना दिया गया. SEBI के मुताबिक, AT1 बॉन्ड से जुड़े जोखिमों को कम करके, कपूर ने न केवल गलत तरीके से पेश किया और जरूरी तथ्यों को छिपाया, बल्कि व्यक्तिगत निवेशकों को यस बैंक के AT1 बॉन्ड भी गलत तरीके से बेचे.