अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को क्रिकेट का ताजा हाल बताने से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों और मोबाइल के मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) प्रदाता कंपनियों पर क्रिकेट मैच की ताजा जानकारी देने से रोक दिया है। स्टार इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों और मोबाइल के मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) प्रदाता कंपनियों पर क्रिकेट मैच की ताजा जानकारी देने से रोक दिया है। स्टार इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने हाल के फैसले में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और वीएएस प्रदाताओं को लाभ कमाने के लिए स्टार इंडिया के विशेष क्रिकेट मीडिया अधिकार का अवैध उपयोग कर मैचों की ताजा जानकारी देने से रोक दिया।

स्टार इंडिया के पास 2018 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले क्रिकेट मैचों के लिए विशेष मीडिया अधिकार है।

अदालत ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल वीएएस प्रदाताओं को कहा कि वे या तो स्टार इंडिया के प्रसारण के 15 मिनट बाद ताजा जानकारी का प्रसारण करें या स्टार इंडिया से लाइसेंस खरीद कर उन्हें अपने लाभ में से एक हिस्से का भुगतान करें।

शंकर ने कहा कि छोटी कम्पनियों द्वारा एक एक गेंद की ताजा जानकारी देने से न सिर्फ स्टार इंडिया के लाभ को नुकसान पहुंचा है, बल्कि खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण क्रिकेट मैच को भी नुकसान पहुंचा है।

फिक्की फ्रेम 2013 के इतर, शंकर ने संवाददाताओं से कहा, "मेरे खयाल से यह ऐतिहासिक फैसला है। अस्पष्टता के कारण अधिकार धारक की निवेश क्षमता प्रभावित हो रही थी। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि अधिकार किसके पास है।"

उन्होंने कहा, "इससे पूरे डिजिटल और मोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब मेरे पास एक ऐसा आधार है, जिसकी बदौलत बड़े उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और कारोबार को सफल बनाया जा सकता है और उपभोक्ताओं को इससे काफी फायदा होगा।"

लेखक NDTV Profit Desk
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