क्रिप्टो सेक्टर पर लगेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिस

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग और इससे जुड़ी अन्य वित्तीय सेवाओं पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है

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डिजिटल एसेट्स पर कड़ी निगरानी के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि अब भारत में क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग और इससे जुड़ी अन्य वित्तीय सेवाओं पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है.

लॉ फर्म ट्राइलीगल के जयदीप रेड्डी ने कहा, 'भारत सरकार का ये फैसला ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक है. जिसमें डिजिटल-एसेट प्लेटफॉर्म को बैंकों या स्टॉक ब्रोकर्स जैसी अन्य संस्थाओं की तरह ही मनी-लॉन्ड्रिंग मानकों का पालन करना होता है.'

पिछले साल भारत ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर कड़े कर नियम लागू किए थे, जिसमें ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स भी शामिल था. इन कदमों के साथ वैश्विक स्तर पर डिजिटल एसेट्स में गिरावट के कारण घरेलू ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी कमी आई है. आपको बता दें कि भारत का प्रवर्तन निदेशालय (ED), जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करने का अधिकार है, वो पहले से ही कई क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जांच कर रहा है.