ऐप आधारित टोकन धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने साढ़े 29 करोड़ रुपये के लेनदेन पर लगाई रोक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने डीमैट खाते और बैंक खाते में रखे गये 29.5 करोड़ रुपये के लेनदेन पर रोक लगा दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन (ऐप) के जरिये निवेशकों से ठगी से जुड़े धन शोधन मामले में कई शहरों में की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया.

प्रवर्तन निदेशालय.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने डीमैट खाते और बैंक खाते में रखे गये 29.5 करोड़ रुपये के लेनदेन पर रोक लगा दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन (ऐप) के जरिये निवेशकों से ठगी से जुड़े धन शोधन मामले में कई शहरों में की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया. ‘एचपीजेड' नामक एक ऐप आधारित टोकन और इस तरह की अन्य कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. एजेंसी ने कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु और सलेम में यह तलाशी ली गई.

ईडी ने इस मामले में पिछले साल भी छापेमारी की थी और करीब 56 करोड़ रुपये की जमा राशि के लेनदेन पर रोक लगायी थी. कंपनी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ नगालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर-अपराध इकाई द्वारा अक्टूबर, 2021 में दर्ज प्राथमिकी के आधार धन शोधन का मामला दर्ज किया गया.

एजेंसी ने कहा, ‘‘एचपीजेड एक ऐप आधारित टोकन था जिसमें बिटक्वाइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए माइनिंग मशीन में ‘निवेश' करने पर अधिक लाभ देने का वादा किया गया था.''

यह भी कहा गया कि दो कंपनियां-लिलियन टक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, निवेशकों से एचपीजेड के नाम पर पैसा एकत्र करने और संचालन करने के काम में शामिल थीं.
 

लेखक NDTV Profit Desk