GST पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की मियाद 25 अगस्त तक बढ़ाई

सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने तथा टैक्स भुगतान करने की अंतिम तारीख पांच दिन बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है.

प्रतीकात्मक चित्र

सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने तथा टैक्स भुगतान करने की अंतिम तारीख पांच दिन बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है. जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर भारी दबाव से तकनीकी दिक्कत सामने आने पर सरकार ने यह निर्णय लिया. पहले जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने तथा टैक्स चुकाने की समयसीमा 20 अगस्त को समाप्त होने वाली थी. देश भर में कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने तथा कर भुगतान करने में शनिवार सुबह से ही दिक्कतें आ रही थीं. जीएसटी नेटवर्क ने इसके मद्देनजर ट्विटर पर लिखा था, 'जीएसटी पोर्टल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें.'

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जीएसटी नेटवर्क साइट कुछ घंटों के लिए बाधित रही. हालांकि, शाम तक साइट को सामान्य कर लिया गया. जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि साइट को सामान्य कर लिया गया है और टैक्स भुगतान का काम शुरू हो गया है. उन्होंने कहा, 'भारी दबाव के कारण मामूली समस्या आई थी, जिसे ठीक कर लिया गया.' जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार रिटर्न दाखिल की जा रही है, लेकिन पोर्टल भारी दबाव को सहन नहीं कर पाया और इसमें तकनीकी अड़चन सामने आई.

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वित्त मंत्रालय ने इसके बाद एक बयान जारी कर कहा, 'जीएसटी क्रियान्वयन समिति जिसमें राज्य एवं केंद्र के अधिकारी शामिल हैं, ने जुलाई महीने के लिए जीएसटी भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त करने का निर्णय लिया है.'
बयान में कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित कुछ राज्यों तथा जम्मू कश्मीर ने भी समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.

VIDEO : जीएसटी के बाद उलझन में व्यापारी

ऐसे करदाता जिन्होंने पहले किए गए टैक्स भुगतान पर क्रेडिट का दावा करने है, उन्हें ट्रांस-1 फार्म भरना है. उनके लिए रिर्टन भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है. जीएसटी व्यवस्था के तहत पहली बार रिटर्न दाखिल करने का काम 5 अगस्त से शुरू हुआ है. देश में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है. इस व्यवस्था में 72 लाख पुराने पंजीकृत कारोबारी ट्रांसफर हुए हैं और इनमें से करीब 50 लाख ने ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है.
(इनपुट भाषा से)

लेखक NDTVKhabar News Desk
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