नियोक्ता की ओर से मिले 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा : सरकार

वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा.

प्रतीकात्मक चित्र

सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा. इसके अलावा क्लब, हेल्थ एवं फिटनेस केंद्रों की मुफ्त सदस्यता पर भी जीएसटी नहीं लागू होगा. इसके साथ ही कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को इस दौरान या अपने रोजगार के संदर्भ में दी गई सेवा को भी नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे से बाहर रखा गया है.

नियोक्ता या कंपनी द्वारा यदि अपने कर्मचारी को किसी क्लब, हेल्थ या फिटनेस केंद्र की सदस्यता मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो यह भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा.

यह लागत से कंपनी (सी2सी) पैकेज के तहत उपलब्ध कराई गई मुफ्त आवास सुविधा पर भी लागू होगा. कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपहार और अन्य लाभ पर जीएसटी में कर लगने की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा. बयान में कहा गया है कि 50,000 रुपये से अधिक का उपहार जीएसटी के दायरे में आएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक Bhasha
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