GST का असर : बैंक सेवाओं, बीमा प्रीमियमों और क्रेडिट कार्ड बिलों पर शनिवार से ज्यादा शुल्क

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने पर ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी.

प्रतीकात्मक चित्र

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने पर ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. ये सभी सेवाएं जीएसटी की 18 प्रतिशत दर के दायरे में आएंगी. इन पर अभी तक 15 फीसदी की दर से कर लग रहा था.

बैंकों और बीमा कंपनियों ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस संबंध में संदेश भेजने शुरू कर दिए. भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने संदेश में लिखा है कि जीएसटी के तहत सेवाकर की दर में बदलाव 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी होगा.

इसी प्रकार के संदेश में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई से कर की दर 15 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत रहेगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक Bhasha
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