पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो अब भी वक्त है, इन दो तरीकों से जोड़ें... स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो अब भी आपके पास समय है कि यह काम कर लें

आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है तो अब भी वक्त है, इन दो तरीकों से जोड़ें (प्रतीकात्मक फोटो)

अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो अब भी आपके पास समय है कि यह काम कर लें. वैसे तो इस काम के लिए आज यानी 31 अगस्त आखिरी तारीख है लेकिन हो सकता है कि आज वित्त मंत्रालय इस मियाद को बढ़ा दे. पिछले दिनों आयकर विभाग ने करदाताओं को मोबाइल एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है. वैसे आप इनकम टैक्स विभाग की साइट पर जाकर भी यह लिंकेज कर सकते हैं. 

एसएमएस के जरिए जोड़ने के लिए...
एसएमएस के जरिए जोड़ना चाहते हैं तो यह बेहद सरल है. आपको करना बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है. 

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जोड़ने का तरीका...

1- सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें. राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे. 

2- लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज (Services) टैब पर क्लिक करें.​ यहां आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें. 

वीडियो- बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य

3- अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें.

लेखक NDTVKhabar News Desk
जरूर पढ़ें
1 बाजार में सपाट कारोबार, निफ्टी 22,400 के करीब; बैंक, IT पर दबाव
2 भारतीय इकोनॉमी इस साल 6.9% की दर से बढ़ेगी! UN ने बढ़ाया ग्रोथ अनुमान, क्‍या हैं कारण?
3 भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत खराब, ये शेयर फोकस में रखें