पेंशन क्लेम का सेटलमेंट चाहते हैं तो देना ही होगा आधार नंबर, मिनिस्ट्री ने साफ किया

अगर आप अपने पेंशन क्लेम का फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए आधार नंबर दिखाना अनिवार्य होगा. श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को इस बार एक स्पष्टीकरण जारी किया है.

पेंशन क्लेम का सेटलमेंट चाहते हैं तो देना ही होगा आधार नंबर, मिनिस्ट्री ने साफ किया (प्रतीकात्मक फोटो)

अगर आप अपने पेंशन क्लेम का फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए आधार नंबर दिखाना अनिवार्य होगा. श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को इस बार एक स्पष्टीकरण जारी किया है.

श्रम मंत्रालय ने आपने स्पष्टीकरण में कहा है, 'EPFO ने यह तय किया है कि पेंशन की फाइनल सेटलमेंट के लिए आधार अनिवार्य है लेकिन 'एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995' के तहत विदड्रॉल के मामलों में फिलहाल आधार दिखाना जरूरी नहीं होगा'.

मंत्रालय के मुताबिक ईपीएफओ ने  'एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995' से जुड़े सभी सदस्यों से 31 मार्च 2017 तक अपना आधार नंबर जमा करने को कहा है. मंत्रालय ने मीडिया में छपी उन ख़बरों का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि पेंशन क्लेम्स के फाइनल सेटलमेंट के दौरान आधार नंबर दिखाना अनिवार्य नहीं है.

लेखक NDTV Profit Desk
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