जुलाई, अगस्त के लिए GST रिटर्न अब इन तारीखों तक कर सकते हैं फाइल

कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा. सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ टैक्स के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

प्रतीकात्मक चित्र

कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा. सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ टैक्स के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी. वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह सीमा 10 सितंबर थी. जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी.

यह भी पढ़ें: GST : पहली रिटर्न फाइलिंग से ही सरकारी खजाना मालामाल

सरकार ने टि्वटर के जरिये दी जानकारी में कहा, 'जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है.'

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अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गई है. पहले यह समयसीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी.
(इनपुट भाषा से)

लेखक NDTVKhabar News Desk
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