पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख आज : क्या यह मियाद एक बार फिर बढ़ेगी, फैसला आज संभव

क्या आपने अपना आधार कार्ड पैन से लिंक कर दिया है? सरकार द्वारा पिछले दिनों इस बाबत किए गए ऐलान के मुताबिक पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा आज यानी 31 अगस्त है. लेकिन हो सकता है कि सरकार यह तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दे.

क्या आपने अपना आधार कार्ड पैन से लिंक कर दिया है? सरकार द्वारा पिछले दिनों इस बाबत किए गए ऐलान के मुताबिक पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा आज यानी 31 अगस्त है. लेकिन हो सकता है कि सरकार यह तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दे. वित्त मंत्रालय पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा आज कर सकता है. 

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वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से भाषा ने छापा है कि सरकार गुरुवार को इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी.

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हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से अधिक उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है.

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कर विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, करदाताओं को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. बात दें कि लोगों के लिए अपने बैंक को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर तक है.

करदाताओं को हालांकि अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़े बिना जमा कराने की अनुमति दी गई थी. उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था.

इनपुट- एजेंसियां

लेखक NDTVKhabar News Desk
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