बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने पर चल रही तमाम अटकलों के बीच RBI ने साफ कर दिया है कि सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब मीडिया में ऐसी खबरें थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
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मीडिया रिपोर्टों में आरटीआई कानून के तहत प्राप्त जवाब का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है. रिजर्व बैंक ने आज एक बयान में कहा, 'रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लांडरिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.' उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इसपर अमल करना है.
VIDEO: बैंक खाते खोलने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य
सरकार ने बैंक खातों को खोलने और 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.