माल्या मामला : डीआरटी ने एसबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने यूबी ग्रुप प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ ‘कर्जदार का पहला अधिकार’ चाहने संबंधी एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रखा।

विजय माल्या (फाइल फोटो)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने यूबी ग्रुप प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ ‘कर्जदार का पहला अधिकार’ चाहने संबंधी एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रखा।

विजय माल्या को मिलने हैं 7.5 करोड़ डालर
उल्लेखनीय है कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ पिछले सप्ताह समझौता किया था। इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डालर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।

किंगफिशर पर 7000 करोड़ का कर्ज
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने तीन और याचिकाएं भी लगाई हैं जिनमें से एक माल्या की गिरफ्तारी व उनका पासपोर्ट जब्त किए जाने को लेकर भी है। बैंक ने कर्ज नहीं चुकाने के लिए माल्या के खिलाफ डीआरटी का दरवाजा खटखटाया है। एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को 7000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दे रखा है। डीआरटी के न्यायाधीश बेनाकानाहल्ली ने कहा कि बाकी तीन आवेदनों पर बाद में सुनवाई होगी।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक Reported by Bhasha
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