आयकर के ई-रिटर्न का कागज भेजने की अनिवार्यता हटेगी

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न जमा कराने वाले लाखों करदाताओं को जल्द डाक से इसकी प्रति सीबीडीटी को भेजने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न जमा कराने वाले लाखों करदाताओं को जल्द डाक से इसकी प्रति सीबीडीटी को भेजने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सत्यापन के लिए आयकर रिटर्न की प्रति भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है।

इसके बजाय अब सीबीडीटी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस नए उपाय के चालू वित्त वर्ष में ही लागू होने की उम्मीद है। इससे करदाता को कागजी दस्तावेज (आईटीआरवी) भेजने के झंझट और उसकी पुष्टि प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ई-फाइलिंग का मकसद करदाता को राहत देना है। लेकिन इन कागजी दस्तावेजों को डाक से बेंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग केंद्र पर भेजने की अनिवार्यता से यह मकसद हल नहीं होता।’

लेखक NDTV Profit Desk