GST काउंसिल की 50वीं बैठक आज, ऑनलाइन गेमिंग, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

काउंसिल ने फरवरी की बैठक में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर वोट दिया था. लेकिन कानूनी रिड्रेसल सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.

Source: Twitter/Finance Ministry

GST काउंसिल की 50वीं बैठक नई दिल्ली में आज होगी. इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट और GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के नियमों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं.

रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलाव पर चर्चा!

काउंसिल के एक सदस्य ने पहचान नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मंत्री बैठक में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलाव का सुझाव देंगे. GST रेवेन्यू केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के रेश्यो में शेयर किया जाता है, जब तक काउंसिल कोई दूसरा फैसला न ले.

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इससे पहले छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस देव ने इससे पहले केंद्र को राज्यों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को बदलकर 80:20 या 70:30 करने का सुझाव दिया था. क्योंकि उत्पादन करने वाले राज्य, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन्हें मौजूदा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में नुकसान उठाना पड़ता है. राज्य अभी भी अपने पिछली ग्रोथ को हासिल नहीं कर पाए हैं. और इसलिए राज्यों के फायदे के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है.

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर टैक्स

काउंसिल के सदस्य ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स लगाने की चर्चा कर सकते हैं. मामले पर दूसरी रिपोर्ट संयोजक ने दिसंबर 2022 में जमा की थी. लेकिन मामले पर वोट नहीं किया जा सका था, क्योंकि मंत्रियों के समूह के सदस्यों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी थी.

GST अपीलेट ट्रिब्यूनल को लेकर फैसला

काउंसिल ने फरवरी की बैठक में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर वोट दिया था. लेकिन कानूनी रिड्रेसल सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. केंद्र के CGST कानूनों में संशोधन किए गए हैं. CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी ने GST डे के मौके पर BQ Prime को बताया था कि जहां केंद्र के CGST नियमों में बदलाव किए गए हैं. वहीं, राज्यों को अभी जरूरी कानूनी बदलाव करने हैं.

फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए ज्यादा सख्त नियम

CBIC फर्जी रजिस्ट्रेशन और ITC क्लेम के असर को खत्म करने के लिए ज्यादा सख्त गाइडलाइंस को लागू करने पर विचार कर रही है. इस पर काउंसिल के सदस्य चर्चा कर सकते हैं. 4 जुलाई तक, विभाग ने 58,178 रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई किया है, जिसमें से 28% यानी 16,989 अकाउंट्स को मौजूद नहीं पाया गया.

दरों के युक्तिकरण पर GoM का पुनर्गठन

कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदली है. और दरों के युक्तिकरण पर बनाए गए GoM को नए कन्वीनर की जरूरत है. GoM की आखिरी रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है. चुनी गई नई सरकार में रेवेन्यू मंत्री कृष्णा बायर गोडा 50वीं काउंसिल में शामिल होंगे.

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कैंसर की दवाई पर टैक्स छूट की सिफारिश

फिटमेंट कमेटी, जिसमें केंद्र और राज्य से टैक्स अधिकारी शामिल हैं, उसने कैंसर की दवाई Dinutuximab पर टैक्स छूट की सिफारिश की है. मौजूदा समय में इस पर 12% इंटिग्रेटेड GST लगता है.

MUVs पर टैक्स को लेकर सफाई

काउंसिल में मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स और क्रॉस-ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स की परिभाषा पर सफाई दी जा सकती है. इससे पहले दिसंबर 2022 में काउंसिल की 48वीं बैठक में SUV की परिभाषा पर सफाई जारी की गई थी.

सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर टैक्स

बहुत से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर 18% टैक्स लगाते हैं, जैसा रेस्टोरेंट्स में होता है. हालांकि, ये तर्क भी दिया जाता है कि खाने-पीने की चीजों को कंपोजिट सप्लाई माना जा सकता है और इस पर उसी के मुताबिक टैक्स लगाना चाहिए. इस मामले को कर्नाटक उठा चुका है.

निजी कंपनियों के लिए सैटलाइट लॉन्च पर टैक्स छूट

सरकारी कंपनियों जैसे ISRO, Antrix Corporation को GST से छूट मिलती है. वहीं, निजी कंपनियों के लिए 18% की दर तय की गई है. निजी कंपनियों की ओर से ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, फिटमेंट कमेटी ने सैटलाइट लॉन्च सर्विसेज पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है.

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