बायजू रवींद्रन को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत, EGM के फैसलों पर लगाई रोक

इस मीटिंग में कंपनी के CEO और फाउंडर रवींद्रन बायजू को कंपनी से निकालने पर सहमति बनाई गई थी.

Source: Byju's

एडटेक कंपनी बायजूज (Byju's) के मालिक बायजू रवींद्रन (Byju Raveendran) को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से बड़ी राहत मिली है. 23 फरवरी को हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में लिए गए फैसलों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मीटिंग में कंपनी के CEO और फाउंडर बायजू रवींद्रन को कंपनी से निकालने पर सहमति बनाई गई थी.

क्या हुआ था EGM में?

23 फरवरी को हुई EGM में, कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स और शेयरहोल्डर्स, जिनमें चान जकरबर्ग इनीशिएटिव, जनरल अटलांटिक, प्रोसस वेंचर्स और पीक XV ने कंपनी में लीडरशिप में बदलाव पर चर्चा की थी. मीटिंग के रिजोल्यूशन में कंपनी में बायजू रवींद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और रिजू रवींद्रन को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव रखा गया था.

इस मीटिंग के खिलाफ बायजूज की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट (Think & Learn Pvt.) ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मीटिंग में पारित हुए प्रस्ताव पर कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई थी.

इस याचिका में EGM के जरिए, कंपनी के मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल और कामकाज पर असर डालने का आरोप लगाया गया था. बायजूज ने इस EGM को 'अवैध' और मौजूदा राइट्स इश्यू में हस्तक्षेप करने वाला बताया.

EGM पर आरोप

कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 के सेक्शन 9 के तहत याचिका दाखिल की थी जिसके मुताबिक EGM बुलाकर इन्वेस्टर्स ने एसोसिएशन के नियमों, शेयरहोल्डर्स के एग्रीमेंट और कंपनीज एक्ट, 2013 का उल्लंघन किया था.

कोर्ट के ऑर्डर से बायजूज के रवींद्रन बायजू को फौरी राहत तो मिली है, जिसमें एक कानूनी लड़ाई के बाद उनके पास कंपनी का कंट्रोल फिलहाल के लिए तो बरकरार है.

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