कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दिया महाराष्ट्र में पहली कुर्की का आदेश

एक विशेष अदालत ने धन शोधन रोधी (मनी लॉन्ड्रिंग) कानून (पीएमएलए) कानून के तहत एक कंपनी के 2.60 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि की कुर्की का आदेश दिया गया. इस कानून के तहत महाराष्ट्र में कुर्की का यह पहला आदेश है.

प्रतीकात्मक फोटो

एक विशेष अदालत ने धन शोधन रोधी (मनी लॉन्ड्रिंग) कानून (पीएमएलए) कानून के तहत एक कंपनी के 2.60 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि की कुर्की का आदेश दिया गया. इस कानून के तहत महाराष्ट्र में कुर्की का यह पहला आदेश है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जारी बयान में कहा कि उसने इस मामले की जांच की थी और संलिप्त कंपनी मेसर्स साधना रिटेल लिमिटेड के बैंक जमा को जब्त कर लिया था. इस कंपनी के निदेशक अंजना उपेंद्र चोकसी और कौस्तुभ उपेंद्र चोकसी हैं.

ईडी ने कहा कि दोनों ने पोंजी स्कीम के जरिये 2009 में 1,100 निवेशकों को चूना लगाया था और तब से फरार थे. ईडी ने जांच में पाया कि आरोपियों ने लोगों को ठगने की नियत से 20 दिनों में पैसा दोगुना करने की योजना चलायी थी.

उसने कहा कि 2015 में दायर उसके आरोपपत्र के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है. ईडी ने कहा, ‘‘यह महाराष्ट्र में पीएमएलए के तहत पहली कुर्की है.’’
 

लेखक Bhasha