स्पाइसजेट पेमेंट के वादे से मुकर नहीं सकती! दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा - 'दाखिल करो हलफनामा'

इंजन लीज फाइनेंस BV ने आरोप लगाया कि फंड की कमी से जूझ रही स्पाइसजेट भुगतान को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रही है.

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पैसों की किल्लत से जूझ रही स्पाइसजेट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने स्पाइसजेट से कहा है कि वो अपने पेमेंट अंडरटेकिंग को लेकर एक हलफनामा दाखिल करे.

'स्पाइसजेट ने अबतक पूरे पैसे नहीं लौटाए'

इंजन लीज फाइनेंस BV ने आरोप लगाया कि फंड की कमी से जूझ रही स्पाइसजेट भुगतान को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रही है. इंजन पट्टेदार फाइनेंस BV के मुताबिक, स्पाइसजेट ने पूरा पेमेंट करने के लिए अक्टूबर में एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो सिर्फ आंशिक भुगतान कर रही है, अबतक उसने पूरे पैसे नहीं लौटाए हैं.

सिंगल जज बेंच के जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा कि लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकर नहीं सकती और इसलिए एयरलाइन को आदेश दिया कि वो भुगतान को लेकर एक हलफनामा दायर करे, अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

इंजन पट्टेदार ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें एयरलाइन को लीज पर दिए गए इंजन का इस्तेमाल बंद करने और और उसे वापस करने का आदेश देने की मांग की गई थी.

पट्टेदार ने इंजन वापस मांगे

फाइनेंस BV ने स्पाइसजेट को 9 इंजन लीज पर दिए थे, और अब वो बाकी इंजन पर अपना कब्जा चाहता है, जिसे कि एयरलाइन ने अबतक नहीं लौटाया है. कोर्ट ने स्पाइसजेट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था.

कोर्ट के आदेश के बाद स्पाइसजेट ने हाल ही में Kal Airways को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पाइसजेट ने क्रेडिट सुईस ग्रुप को 14 सितंबर को 15 लाख डॉलर का भुगतान किया था.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी पहले ये जानकारी दी थी कि स्पाइसजेट के खिलाफ पट्टेदारों ने पांच इन्सॉल्वेंसी याचिकाएं दाखिल की हैं. कोर्ट ने स्पाइसजेट को ये सलाह दी थी कि वो पट्टेदारों के साथ सेटलमेंट कर ले.