कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेंबर्स की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है. EPFO के नए नियम के मुताबिक, अब EPF सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़ी पर्सनल जानकारी अपडेट कर सकते हैं.
इससे पहले मेंबर्स को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे 28 दिन तक की देरी होती थी.
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EPF सदस्य अब अपना व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, नौकरी में शामिल होने की डेट और नौकरी छोड़ने की तिथि को बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते उनका UAN आधार से वैरिफाइड हो.
EPFO के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 8 लाख करेक्शन रिक्वेस्ट में से लगभग 45% को मेंबर अब खुद से मंजूर कर सकते हैं. बिना किसी नियोक्ता या EPFO के मंजूरी के. इससे पहले मेंबर्स को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपने नियोक्ता से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे 28 दिन तक की देरी होती थी. हालांकि अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल में किसी भी तरह का अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी. अपडेट या निकासी के लिए आपको अपने आधार और पेन को EPF खाते से लिंक करना होगा.
जनवरी में EPFO ने कहा था कि 27% मेंबर शिकायतें प्रोफाइल या KYC मुद्दों से संबंधित हैं. संशोधित प्रणाली से इन शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे सुधार प्रक्रिया और भी सहज हो जाएगी.
कैसे करें प्रोफाइल अपडेट?
EPF की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in के पोर्टल पर जाएं.
UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जैसे डिटेल्स भरकर सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें.
इसके बाद मेनू में जाएं वहां ऊपर दिए गए ‘Manage’ ऑप्शन को क्लिक करें.
‘Modify Basic Details’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें.
लास्ट में ‘Track Request’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को ट्रैक करें.
अगर UAN को आधार से लिंक नहीं किया, तो क्या होगा?
जिन लोगों ने अभी तक अपने UAN को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए EPFO अपनी आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप के जरिए एक e-KYC पोर्टल उपलब्ध कराता है. UAN पर EPFO FAQ के मुताबिक, मेंबर EPFO वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के तहत 'e-KYC पोर्टल' या UMANG ऐप में EPFO के तहत e-KYC सेवा का उपयोग करके नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना अपने UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं.