GST विवादों को निपटाने में आएगी तेजी, एपीलेट ट्रिब्यूनल की 31 बेंच के लिए नोटिफिकेशन जारी

नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 बेंच होंगी

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6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, केंद्र सरकार ने GST एपीलेट ट्रिब्यूनल का ऐलान कर दिया. सरकार ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए GST एपीलेट ट्रिब्यूनल की 31 राज्य पीठों की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3 बेंच

नोटिफिकेशन के मुताबिक, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई बेंच होंगी, जबकि अन्य में सिर्फ एक होगी. दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्वतंत्र पीठ नहीं है और इसे दूसरे राज्यों के साथ साझा करना होगा.

नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3 बेंच होंगी, जो कि लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में स्थापित की जाएंगी. इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2-2 बेंच होंगी.

2017 में लागू किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने पूरे भारत के लिए एक प्रभावी और यूनिफाइड टैक्स मैकेनिजम बनाया. लेकिन कोई उचित एपीलेट मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से शिकायतों और मुद्दों का हल निकालना मुश्किल हो गया, हाई कोर्ट्स में मामलों की लाइन लग गई. GST काउंसिल की पिछली बैठक में, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया था कि ट्रिब्यूनल साल के अंत तक शुरू हो जाएंगे.

2022 में हुआ था मंत्रियों के समूह का गठन

जुलाई 2022 में GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना को लेकर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था. बाद में फरवरी 2023 में, काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की इजाजत देते हुए रिपोर्ट पारित करने पर सहमति जताई थी.

मौजूदा नोटिफिकेशन GST ट्रिब्यूनल्स की स्थापना पर कुछ स्पष्टता देती है, हालांकि, अब भी इस पर कोई सफाई नहीं है कि ये कस्टम, एक्साइज और सर्विसेज टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल की जगह लेगा या नहीं.