हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल एस्टेट अथॉरिटी (MahaRERA) ने रियल एस्टेट ब्रोकरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. रेगुलेटर ने 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है. अब राज्य में रजिस्टर्ड एजेंट केवल 13,000 रह गए हैं.
रियल एस्टेट रेगुलेटर के पास कुल 47,000 एजेंट रजिस्टर थे. इस साल की शुरुआत में, रेगुलेटर ने लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराने पर 13,785 एजेंटों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था.
क्यों रद्द हुआ रजिस्ट्रेशन?
महारेरा ने बताया कि रियल एस्टेट एजेंटों के लिए प्रशिक्षण लेना, परीक्षा पास करना और सर्टिफिकेट लेना करना अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं करने से एडिशनल 20,000 एजेंटों के रजिस्ट्रेशन को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है.
महारेरा ने बताया है कि अगर एजेंट प्रशिक्षण पूरा कर, योग्यता प्रमाणपत्र जमा करते हैं और वेबसाइट पर सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो इन 20,000 एजेंटों के लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है.
एक अधिकारी के मुताबिक, अगले महीने एजेंट के रूप में रजिस्टर होने के लिए लगभग 5,500 नए कैंडिडेट के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है.
'एजेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है'
हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर अध्यक्ष अजॉय मेहता ने कहा कि एक एजेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 से अच्छी तरह वाकिफ होना जरूरी है.
महारेरा ने एजेंटों के लिए प्रशिक्षण लेना, परीक्षा पास करना और सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये निर्णय 10 जनवरी, 2023 को लिया गया था और 1 जनवरी, 2024 को सभी एजेंटों के लिए लागू होने से पहले इसे कई बार बढ़ाया गया था.
इसके बावजूद, काम कर रहे लगभग 20,000 एजेंट अभी भी क्वालिफाइड नहीं हैं. अजॉय मेहता ने चेतावनी दी कि रेगुलेटर उन डेवलपर्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने में संकोच नहीं करेगा जो अयोग्य एजेंटों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे.