अब 10 साल के बच्चों का होगा अपना बैंक खाता

अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने बचत खाते का परिचालन कर सकेंगे। इसके अलावा वे एटीएम व चेक बुक जैसी अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने बचत खाते का परिचालन कर सकेंगे। इसके अलावा वे एटीएम व चेक बुक जैसी अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देने तथा इस तरह के खातों को खोलने में एकरूपता लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग भी अपने बैंक खातों का खुद परिचालन कर सकेंगे।

अभी तक कोई नाबालिग अभिभावक मियादी या बचत बैंक खाता खोल सकत था पर उसके साथ अभिभावक के रूप में मां का नाम रखना होता था। इन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत-मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिए खोल सकेंगे। ऐसे नाबालिग जो कि 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।

इसके अलावा बैंकों को नाबालिग द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों की न्यूनतम सीमा तय करने की भी अनुमति होगी।

लेखक NDTV Profit Desk