CCI को सरकार ने दी ज्यादा ताकत, दोषियों के ग्लोबल टर्नओवर पर लगा सकती है पेनल्टी

पिछले साल, कंपिटीशन एक्ट में एंटी-कंपिटीटिव एग्रीमेंट्स में जाने के लिए पेनल्टी की गणना को लेकर में एक संशोधन पेश किया गया था.

Source: NDTV Profit

सरकार ने कंपिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज्यादा ताकत दे दी है. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय (MCA) ने बुधवार को कंपिटीशन कानून में संशोधनो (amendments to competition law) को नोटिफाई कर दिया है.

CCI लगा सकेगी ग्लोबल टर्नओवर पर पेनल्टी

इन संशोधनों के बाद CCI के पास ये ताकत होगी कि वो कंपनियों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के टर्नओवर पर पेनल्टी लगा सकती है. इसमें भी ये पेनल्टी सिर्फ भारत में बिजनेस करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स/सर्विसेज की जांच तक सीमित नहीं है. यह संशोधन 6 मार्च से लागू हो चुका है.

पिछले साल, कंपिटीशन एक्ट में एंटी-कंपिटीटिव एग्रीमेंट्स में जाने के लिए पेनल्टी की गणना को लेकर में एक संशोधन पेश किया गया था.

इस संशोधन के लागू होने से पहले, CCI ने किसी खास वस्तु या सेवा से भारत में पैदा कंपनी के रेवेन्यू के आधार पर पेनल्टी का आंकलन किया था, जो जांच का विषय था, या जिसे आम बोलचाल में "प्रासंगिक टर्नओवर" के रूप में जाना जाता है.