जी एंटरटेनमेंट-सोनी मर्जर को NCLT की मंजूरी, Zee Ent. का शेयर 10% चढ़ा

जी और सोनी ने दिसंबर 2021 में मर्जर पर सहमति जताई थी.

Source: Zee website

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट एंटप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) और सोनी पिक्चर्स के बीच मर्जर (Zee-Sony Merger) पर अपना फैसला सुना दिया है.

NCLT ने जी एंटरटेनमेंट-सोनी के मर्जर को मंजूरी दे दी है. ट्रिब्यूनल ने 10 जुलाई को अपने आदेश को रिजर्व रखा था. आज NCLT ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए इस मर्जर को हरी झंडी दे दी.

जी और सोनी ने दिसंबर 2021 में अपने कारोबारों के मर्जर पर सहमति जताई थी. NSE, BSE और दूसरे रेगुलेटर्स- SEBI और CCI से अनुमति मिलने के बाद, कंपनी ने ट्रिब्यूनल से मर्जर की आखिरी मंजूरी के लिए संपर्क किया था.

इस खबर के बाद Zee के शेयरों में तेजी देखने को मिली है. जी एंटरटेनमेंट का शेयर 10% चढ़ गया.

मामला क्या है?

एस्सेल ग्रुप के कई क्रेडिटर्स ने स्कीम में शामिल नॉन-कंपीट क्लॉज के लिए होने वाले पेमेंट को लेकर आपत्तियां जताई थीं. क्लॉज के मुताबिक, एस्सेल ग्रुप की इकाई एस्सेल मॉरिशस को सोनी ग्रुप की SPE मॉरीशस से नॉन-कंपीट फीस के तौर पर 1,100 करोड़ रुपये मिलने हैं. एस्सेल ग्रुप के कई क्रेडिटर्स जैसे एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन, IDBI बैंक, IDBI ट्रस्टीशिप और ईमैक्स कॉर्प ने इस क्लॉज को क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी बताया था.

SEBI ने पुनीत गोयनका को किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करने पर रोक लगा दी थी. रेगुलेटर के आदेश के मुताबिक, पुनीत गोयनका और उनके पिता सुभाष चंद्रा पर एस्सेल ग्रुप (Essel Group) की कंपनियों के फायदे के लिए जी एंटरटेनमेंट के 200 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट के दुरुपयोग का आरोप है.