NCLT ने बायजूज के निवेशकों की याचिका खारिज की, EGM को टालने के लिए लगाई थी अपील

ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने निवेशकों की मीटिंग की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति की निगरानी की मांग भी खारिज कर दी.

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गुरुवार बायजूज के निवेशकों की एक याचिका रद्द कर दी. इस याचिका में शुक्रवार को होने वाली बायजूज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) को रद्द करने की अपील की गई थी.

ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने निवेशकों की मीटिंग की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति की निगरानी की मांग भी खारिज कर दी. मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को है.

निवेशकों के वकील सुदीप्तो सरकार ने कहा कि उनसे EGM में हिस्सा लेने को कहा गया है, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने पर चर्चा होनी है.

सुदीप्तो सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि EGM की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए. उनका कहना था कि ये जरूरी है कि EGM से पहले कोर्ट मामले पर सुनवाई कर ले.

सरकार ने कहा कि बायजूज के दावों के मुताबिक, 29 जनवरी को शुरू हुए राइट्स इश्यू और दूसरी फॉर्मेलिटीज को दो महीने के भीतर, 29 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाना था. लेकिन अब तय समयसीमा में ये कर पाना असंभव है, ऐसे में EGM का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है.

फरवरी में निवेशकों ने दायर किया मुकदमा

निवेशकों ने ये भी कहा कि मीटिंग का नोटिस सभी स्टेकहोल्डर्स को नहीं भेजा गया. बता दें फरवरी के आखिर में MIH Edtech Investment B.V, Peak XV Partners Investment IV, Peak XV Partners Investment V, Sofina S.A. और जनरल एटलांटिक सिंगापुर ने NCLT में बायजूज के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.

इस याचिका में 12 व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया है, जिनमें बायजूज के फाउंडर बायजू रवींद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई रिजु रवींद्रन शामिल हैं.

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