कैश ट्रांजेक्शन में अब RTGS और NEFT करने पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, रिजर्व बैंक ने लिया फैसला

RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्शन बैंक के कार्यदिवस में निश्चत समय के बीच ही किया जा सकता है.

प्रतीकात्मक फोटो

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफर (NEFT) के लेनदेन पर लगने वाले चार्जेस को हटाने का निर्णय लिया है. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब बैंकों को अपने ग्राहकों को यह लाभ देना होगा. 

आरटीजीएस एक ऐसी भुगतान प्रणाली है जिसमें लेनदेन - या वायर ट्रांसफ़र - कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के बीच ही किया जाता है. इसका इस्तेमाल बड़े फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. इसके लिए ट्रांसफर न्यूनतम राशि दो लाख रुपये है. फंड प्राप्त करने के 30 मिनट के भीतर बैंक को इसे निर्देशित खाते में ट्रांसफर करना होता है.  दूसरी ओर एनईएफटी या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के मामले में, लेनदेन एक विशेष समय तक प्राप्त होता है. कार्यदिवस के दौरान हर एक घंटे पर एनईएफटी के तहत फंड ट्रांसफर होते हैं.  इसके लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. 

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इससे पहले आरबीआई ने आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया था.  यह व्यवस्था एक जून से प्रभावी हो चुकी है. 

लेखक NDTV