पीरामल एंटरप्राइजेज (Piramal Enterprises) को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर चेतावनी मिली है. एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ये चिट्ठी कंपनी की ओर से 21 जून 2023 को फाइल किए गए डिस्कलोजर के संबंध में दी गई है. इस डिस्कलोजर में कंपनी ने श्रीराम फाइनेंस में अपनी मौजूदा 8.34% हिस्सेदारी को बेचने की बात बताई थी.
SEBI कंपनी के तथ्यों पर करेगी विचार
मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि कंपनी की ओर से सब्मिट किए गए सभी तथ्यों पर विचार किया. उसके बाद SEBI ने कंपनी को चेतावनी जारी की. इसमें कहा गया है कि ट्रांजैक्शन को UPSI के तौर पर नहीं माना गया. उसे SEBI लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 30 के तहत मैटीरियल इंफोर्मेशन के तौर पर देखा जा रहा है.
उसने कहा कि इस तरह कंपनी ने SEBI ( प्रोहिबेशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग) के रेगुलेशन 9(A)(2)(b) का उल्लंघन किया है. इससे पहले पीरामल इंटरप्राइजेज ने SEBI की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर को श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज में मौजूद हिस्सेदारी को लेकर जानकारी दे दी थी.
कंपनी ने क्या कहा?
फाइलिंग में कहा गया है कि 2019 के बाद कंपनी ने कई इन्वेस्टर कॉल्स में इस बात को सार्वजनिक तौर पर बताया है कि वो श्रीराम फाइनेंस में अपने निवेश को मोनेटाइज करना चाहती है. कंपनी ने कहा था कि श्रीराम में अपने निवेश को बेचने का उसका फैसला बताई गई बातों की वजह से UPSI नहीं है. कंपनी के मुताबिक वो SEBI की ओर से जारी की गई प्रशासनिक चेतावनी का जवाब देगी.
कंपनी ने कहा कि ऊपर बताए गए प्रशासनिक चेतावनी चिट्ठी वजह से कंपनी के वित्तीय, ऑपरेशन या किसी दूसरी एक्टिविटी पर कोई असर नहीं होगा.