Yes Bank के को-फाउंडर राणा कपूर को 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग मामले में मिली जमानत

साल 2020 में जांच एजेंसी ईडी ने Yes Bank घोटाले मामले में राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. उनपर अपने पद का दुरुपयोग करने और परिवार के साथ-साथ करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है.

ईडी ने Yes Bank घोटाले के आरोप में 2020 में राणा कपूर को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक (YES Bank) के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ (CEO) राणा कपूर ( Rana Kapoor) को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दी. राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने यस बैंक के राणा कपूर और कई कर्मचारियों से जुड़े अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया था.

साल 2020 में जांच एजेंसी ईडी ने यस बैंक घोटाले मामले में राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. उनपर अपने पद का दुरुपयोग करने और परिवार के साथ-साथ करीबियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है. 

इससे पहले मामले की जांच करते हुए सीबीआई ( CBI) ने  उनके खिलाफ धोखाधड़ी  का मामला दर्ज किया था.जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरु कर दी. इस दौरान  जांच एजेंसी ने गौतम थापर, मैसर्स अवंथा रियल्टी लिमिटेड समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी,जालसाजी और पैसे की हेराफेरी करने को लेकर मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई ने राणा कपूर और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.

राणा कपूर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा लिए गए गलत फैसलों के चलते यस बैंक को 466 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान इेलना पड़ा. केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 2020 में  राणा कपूर को गिरफ्तार किया था. वह करीब दो साल से जेल में बंद थे.