प्रॉविडेंट फंड (PF) से NPS में रुपये ट्रांसफर पर टैक्स नहीं

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि भविष्य निधि (पीएफ) खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कोष के स्थानांतरण पर टैक्स नहीं लगेगा.

प्रॉविडेंट फंड (PF) से NPS में रुपये ट्रांसफर पर टैक्स नहीं (प्रतीकात्मक फोटो)

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि भविष्य निधि (पीएफ) खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कोष के स्थानांतरण पर टैक्स नहीं लगेगा.

नियामक ने कहा, ‘‘मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते से एनपीएस में कोष का स्थानांतरण चालू साल की कोई आय नहीं है और इस पर कोई कर नहीं लगेगा.’

इसके अलावा इस स्थानांतरण को चालू साल के लिए कर्मचारी-नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर कर मुक्तता का दावा नहीं किया जा सकता.

लेखक NDTV Profit Desk