ई-कार्ट्स, ई-रिक्शों को परमिट की जरूरत नहीं : सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ई-कार्ट्स और ई-रिक्शों को सड़क पर चलने के लिए परमिट की जरूरत नहीं है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ई-कार्ट्स और ई-रिक्शों को सड़क पर चलने के लिए परमिट की जरूरत नहीं है. 

मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उप-धारा 66 के प्रावधान सामान या यात्रियों को ले जाने वाले ई-कार्ट्स, ई-रिक्शों पर लागू नहीं होंगे.

बयान के मुतातिबक, "इसका अर्थ यह है कि ई-कार्ट्स या ई-रिक्शों के तौर पर पंजीकृत वाहनों को किसी परमिट की जरूरत नहीं है. हालांकि राज्य सरकारें उपयुक्त यातायात नियमों के तहत विशेष इलाकों या विशेष सड़कों पर इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं."

लेखक IANS
जरूर पढ़ें
1 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में बाजार में रही हल्की बढ़त, लेकिन FIIs, DIIs ने की बिकवाली
2 10 Years Of PM Modi: 17 साल से अटके GST बिल को मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही लागू किया
3 किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हो रहे हमले; भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
4 ICICI Bank के पूर्व चेयरमैन नारायणन वाघुल 88 साल की उम्र में निधन, कंपनी को बैंकिंग में लाने का जाता है श्रेय