इक्विटी बाजार में न्यूनतम पांच प्रतिशत कोष का निवेश करेगा पीएफ : वित्त मंत्रालय

बाजार अनुकूल कदम के तहत, सरकार गैर-सरकारी भविष्य निधि के लिए इक्विटी या इक्विटी संबंधित साधनों में अपने निवेश योग्य कोष का न्यूनतम पांच प्रतिशत निवेश करना अनिवार्य बनाएगी।

बाजार अनुकूल कदम के तहत, सरकार गैर-सरकारी भविष्य निधि के लिए इक्विटी या इक्विटी संबंधित साधनों में अपने निवेश योग्य कोष का न्यूनतम पांच प्रतिशत निवेश करना अनिवार्य बनाएगी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भविष्य निधि के लिए नया निवेश तरीका निवेश योग्य कोष में से न्यूनतम पांच प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत राशि इक्विटी और इक्विटी संबंधित साधनों में निवेश करना तय करेगा। इस संबंध में अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

लेखक NDTV Profit Desk