एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक बैंक डिपॉजिट की सूचना आयकर विभाग को देंगे बैंक

आयकर विभाग ने बैंकों से किसी खाते में एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक की जमा तथा क्रेडिट कार्ड के बिलों के लिए एक लाख रुपये या अधिक के नकद भुगतान की जानकारी उसे उपलब्ध कराने को कहा है.

एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक बैंक डिपॉजिट की सूचना आयकर विभाग को देंगे बैंक (प्रतीकात्मक फोटो)

आयकर विभाग ने बैंकों से किसी खाते में एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक की जमा तथा क्रेडिट कार्ड के बिलों के लिए एक लाख रुपये या अधिक के नकद भुगतान की जानकारी उसे उपलब्ध कराने को कहा है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 17 जनवरी की अधिसूचना में कर अधिकारियों को सूचित किए जाने वाले नकद लेनदेने का अधिसूचित किया गया है. इसके लिए ई-प्लेटफार्म स्थापित किया गया है. इसके अलावा सीबीडीटी ने अपनी नवंबर, 2016 के निर्देश को दोहराया है जिसमें बैंकों से 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में ढाई लाख रुपये या अधिक की जमा की सूचना देने को कहा था.

500 और 1,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 50 दिन का समय दिया था. उस समय आयकर विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में 12.50 लाख रुपये या अधिक की जमा या अन्य खातों में ढाई लाख रुपये या अधिक की जमा की जानकारी देने को कहा था.

अधिसूचना में कहा गया है कि एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपये से अधिक की शेयर पुनखर्रीद की सूचना सूचीबद्ध कंपनी को देनी होगी. इसके अलावा 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा ट्रैवलर्स चेक या फॉरक्स कार्ड सहित की जानकारी भी कर अधिकारियों को देनी होगी. संपत्ति पंजीयक को किसी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रपये की से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी.

लेखक Bhasha
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