अब ग्राहक बैंक चैक को हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में भी लिख सकते हैं...

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चैक के फॉर्मों को हिंदी तथा अंग्रेजी में छापा जाना चाहिए. वहीं ग्राहक चैकों को हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं.

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर...

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चैक के फॉर्मों को हिंदी तथा अंग्रेजी में छापा जाना चाहिए. वहीं ग्राहक चैकों को हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं.

वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में विनोद लखमाशी चावड़ा और डीएस राठौड़ के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण जनसंख्या को सरलता से समझाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के विभिन्न निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाएं जनसंख्या के व्यापक वर्गों तक पहुंचाने के लिए बैंकों को खाता खोलने वाले फॉर्म, जमा पर्ची, पासबुक समेत ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल मुद्रित सामग्री को अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना चाहिए.

मंत्री ने कहा कि सभी चैक फॉर्मों को हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किया जाना चाहिए. तथापि ग्राहक चैकों को हिंदी, अंग्रेजी अथवा संबंधित क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं.

अन्य निर्देशों में गंगवार ने बताया कि सभी पटलों पर अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय भाषा में संकेत बोर्डों को प्रदर्शन करना शामिल है.

इसमें कहा गया कि ग्राहकों के साथ पत्राचार समेत ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा कारोबार करने में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

लेखक Bhasha
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