8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने से लेकर अब तक काले धन को लेकर सरकार ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए. कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 पास होने के बाद इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरु की गई. इसके तहत मौजूदा काले धन को 31 मार्च तक 'सफेद' करने का मौका दिया गया है. काला धन, सरकार की नजर में, वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और पीएमजीकेवाई के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. लेकिन अब सरकार ने ताजा घोषणा करके कर अपवंचना माफी योजना के तहत चीजों को अधिक स्पष्ट किया है.
आइए जानें पांच बातें जिन्हें सरकार ने स्पष्ट किया है :
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- सरकार ने स्पष्टीकरण का नया सेट जारी करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत सिर्फ घरेलू बेहिसाबी नकदी की घोषणा की जा सकती है.
- ध्यान रहे कि आभूषणों, शेयरों और अचल संपत्ति या विदेशी खातों में जमा रकम की घोषणा इसके तहत नहीं की जा सकती.
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से बताया गया कि यह योजना सिर्फ किसी खाते में नकदी या जमा के बारे में है. ऐसे में इस योजना का इस्तेमाल अन्य संपत्तियों मसलन आभूषण, शेयर या अचल संपत्ति की घोषणा के लिए नहीं किया जा सकता.
- जिन लोगों के खिलाफ सर्वे या छापेमारी की गई है वे भी इस योजना के तहत घोषणा करने के पात्र हैं. बता दें कि यह योजना 31 मार्च 2017 तक चलेगी.
- सरकार ने पिछले साल घरेलू आय घोषणा योजना (IDS) की घोषणा की थी. यह योजना 30 सितंबर, 2016 को बंद हुई थी. सीबीडीटी ने आगे स्पष्ट किया है कि विदेशी बैंक खाते में जमा की भी घोषणा इस योजना के तहत नहीं की जा सकती है.