PNB घोटाला : नीरव मोदी-मेहुल चौकसी की जब्त संपत्तियों का ब्योरा देने से ED का इनकार

प्रवर्तन निदेशालय  (ईडी) ने आरटीआई कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जांच के दौरान जब्त संपत्ति का खुलासा करने से इनकार कर दिया. करीब दो अरब डॉलर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में दोनों की संपत्तियां जब्त की गई हैं. बहरहाल, इसने पहले ट्विटर पर खुलासा किया था कि मामले के सिलसिले में मोदी और चोकसी की 7664 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

नीरव मोदी. (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरटीआई कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जांच के दौरान जब्त संपत्ति का खुलासा करने से इंकार कर दिया. करीब दो अरब डॉलर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सिलसिले में दोनों की संपत्तियां जब्त की गई हैं. बहरहाल, इसने पहले ट्विटर पर खुलासा किया था कि मामले के सिलसिले में मोदी और चोकसी की 7664 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

यह भी पढ़ें : 13 हजार करोड़ की धोखाधड़ी के बाद PNB ने कड़े किए लोन नियम, उठाए ये कदम...

केंद्रीय एजेंसी ने दोनों अरबपति व्यवसायियों को वापस लाने के प्रयास पर हुए खर्च के बारे में भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है. भारत के बैंक उद्योग में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले के बारे में पीएनबी द्वारा सीबीआई से संपर्क करने से पूर्व ही दोनों जनवरी के पहले हफ्ते में देश छोड़कर भाग गए थे. आरटीआई कानून की धारा 24 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने से छूट हासिल है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चोकसी पर और मोदी पर मामले दर्ज किए हैं.

VIDEO : PNB घोटाले के बाद फंड पर फंदा



पुणे के कार्यकर्ता विहार धूर्वे ने चोकसी और मोदी को विदेश से भारत लाने के लिए ईडी के अधिकारियों की विदेश यात्रा, देश और विदेश में वकीलों को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क का ब्यौरा मांगा था.

(इनपुट : भाषा)

लेखक NDTVKhabar News Desk