रिजर्व बैंक ने बैंकों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भारतीय हीरा आयातकों को दी गई क्लीन क्रेडिट सुविधा को 180 दिन के बाद भी मंजूरी देने की अनुमति दे दी।
विदेशी आपूर्तिकताओं द्वारा यह सुविधा भारत द्वारा कच्चे, तराशे और पॉलिश हीरा आयातकों को दी जाती है।
रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा है कि कच्चे, तराशे और पॉलिश किये गये हीरो के आयात के संबंध में प्रक्रियागत समस्याओं को आसान बनाने के लिये भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद क्लीन क्रेडिट सुविधा को 180 दिन से भी अधिक के लिये देने के वास्ते बैंकों को अधिकार देने का फैसला किया गया है।
क्लीन क्रेडिट एक ऐसा ऋण है, जो कि विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने भारतीय ग्राहक अथवा खरीदार को दिया जाता है। यह ऋण किसी भारतीय वित्तीय संस्थान के तरफ से हीरा आयात के लिए बिना किसी साखपत्र, गारंटीपत्र, सावधि जमा के दिया जाता है। बैंकों को क्लीन क्रेडिट के नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे।