नई गाड़ी खरीदने वाले ध्यान रखें, देश भर में जून 2020 से बंद हो सकता है इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन

इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है.

प्रतीकात्मक फोटो.

इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है.

सरकार ने पहले ही भारत मानक-6 के अनुरूप स्वच्छ परिवहन ईंधन अनुपालन पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा."

VIDEO : दिल्ली में अप्रैल से बीएस 6 ईंधन

इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
(इनपुट आईएएनएस से)

लेखक NDTVKhabar News Desk