सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत

सहारा को सेबी के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। इसमें पांच हजार करोड़ रुपये नकद और बाकी रकम की बैंक गारंटी देनी होगी।

सुब्रत रॉय की फाइल तस्वीर

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। सहारा को सेबी के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। इसमें पांच हजार करोड़ रुपये नकद और बाकी रकम की बैंक गारंटी देनी होगी।

सहारा समूह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि वह एक साल की अवधि में सेबी को निवेशकों को वापस की जाने वाली राशि में से 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है। यह राशि समूह की दो कंपनियों ने वैकल्पिक रूप से पूरी तर परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिये जुटाई थी।

न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ के सामने रखे गए ताजा प्रस्ताव में सहारा समूह ने कहा था कि प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद तीन दिनों के भीतर वह सेबी को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। उसके बाद 3,500 करोड़ रुपये के तीन किश्तों का भुगतान 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को कर दिया जाएगा। शेष 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान 31 मार्च 2015 को कर दिया जाएगा।

सहारा समूह ने कहा कि सेबी को 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के उनके प्रस्ताव के धरोहर के रूप में अविकल्पी बैंक गारंटी भी देगा। अदालत ने राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण 4 मार्च को सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

लेखक NDTV Profit Desk
जरूर पढ़ें
1 Brokerage View: M&M, HAL, बायोकॉन पर क्या कहते हैं ब्रोकरेज, कितना रखा टारगेट प्राइस?
2 बाजार में रिकवरी, निफ्टी 22,450 के करीब; बैंक, ऑटो में बढ़त
3 शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार, 18 मई को NSE-BSE में फिर से होगी DR साइट पर स्पेशल ट्रेडिंग
4 भारतीय इकोनॉमी इस साल 6.9% की दर से बढ़ेगी! UN ने बढ़ाया ग्रोथ अनुमान, क्‍या हैं कारण?