सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा, 5 करोड़ जुर्माना

सत्यम घाटोले के सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगा था।



सत्यम घाटोले में रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा और 5 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ है। इसके साथ ही अन्य 9 आरोपियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।

दरअसल, आज ही सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगा था।

उन्होंने कंपनी के खातों में हेराफेरी करके मुनाफा बढ़ाकर दिखाया था, जिसकी वजह से निवेशकों को 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

फरवरी 2009 में सीबीआई ने मामले की जांच की और जांच के दौरान 3 हजार दस्तावेजों की जांच और 226 गवाहों से पूछताछ की गई।

सत्यम के संस्थापक और इस मामले में दोषी रामालिंगा राजू 32 महीने की जेल काट चुके हैं।


क्या था सत्यम घोटाला?

  • 7 जनवरी 2009 को सामने आया था मामला
  • तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप
  • कंपनी के खातों में हेरा-फेरी कर,मुनाफा बढ़ा कर दिखाया
  • हेरा फेरी की वजह से निवेशकों को 14 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान
  • फरवरी 2009 में सीबीआई ने की मामले की जांच
  • जांच के दौरान 3 हज़ार दस्तावेजों की जांच हुई
  • जांच के दौरान 226 गवाहों से पूछताछ की गई
लेखक NDTV Profit Desk
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